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Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana: यूपी में युवाओं 25 लाख तक दे रही योगी सरकार बस करना होगा ये काम, जानिए कैसे

Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana: यूपी में युवाओं को ख़ुद से ही रोजगार बनाने के लिए यानी स्वरोजगार हेतु योगी सरकार ने 25 लाख तक के लोन देने की योजना निकाली है. अगर आपके पास भी है अपना कुछ आइडिया और है पैसे की कमी तो उठाइये लोन और लग जाइये काम पर. आइये बताते हैं कैसे.
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उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana) राज्य के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है. इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें व्यवसाय शुरू करने में मदद करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें. इस योजना का शुभारंभ 15 सितंबर 2018 को किया गया था.

क्या है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना : Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana?

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राज्य के बेरोजगार युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 25 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है. यह ऋण 6% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर दिया जाता है, जिसे आवेदक प्लांट एवं मशीनरी, कच्चे माल की खरीद और अन्य संबंधित खर्चों के लिए उपयोग कर सकते हैं.

Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana योजना का उद्देश्य

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें और अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकें. इसके जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय को सुदृढ़ करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है.

योजना के लाभ

  • ऋण सहायता: योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध है, जिससे युवा अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं.
  • कम ब्याज दर: 6% प्रति वर्ष की ब्याज दर से ऋण दिया जाता है, जो युवाओं के लिए वित्तीय बोझ कम करता है.
  • रोजगार के अवसर: इस योजना के तहत युवा न सिर्फ स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकते हैं.

पात्रता

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आवेदन के लिए कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं:

  • स्थाई निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए.
  • आयु सीमा: 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
  • शैक्षणिक योग्यता: कम से कम हाई स्कूल उत्तीर्ण होना आवश्यक है.
  • बैंक रिकॉर्ड: आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए.
  • सालाना आय:
  • ओबीसी, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के लिए 2,00,000 रुपये से अधिक न हो.
  • एससी/एसटी वर्ग के लिए 2,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.

आवेदन की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के चरण इस प्रकार हैं:

  1. उद्योग एवं व्यवसाय संवर्धन निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  2. होम पेज पर “मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना” के विकल्प पर क्लिक करें.
  3. अगला पेज खुलने पर पंजीकरण फॉर्म भरें.
  4. फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें, जैसे नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जिला और राज्य.
  5. सारी जानकारी भरने के बाद “सबमिट” बटन पर क्लिक करें.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण

आवेदन के समय पूछे जाने वाले प्रश्न

  1. योजना के अंतर्गत आवेदक को कितना अंशदान देना होगा?
  2. बेरोजगार युवाओं को सरकार द्वारा कितनी राशि ऋण के रूप में दी जाएगी?
  3. मार्जिन मनी पर राज्य सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाएगा?

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक अहम कदम है, जो उन्हें न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करती है, बल्कि समाज में रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करती है.

  ये भी पढ़ें: घर में बेटी पैदा हुई है तो यूपी सरकार देगी आपको 25 हजार

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